प्रेमिका के हत्यारे प्रेमी को उम्रकैद, सूजा से 51 बार गोद कर की थी नृशंस हत्या
कोरबा। प्रेमिका को किसी दूसरे से बात करने का शक उत्पन्न करते हुए जान से मारने की धमकी देकर सूने घर में धारदार सूजा से 51 बार गोद कर नृशंस हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है। मामला थाना कोतवाली अंतर्गत पम्पहाउस कालोनी का है और घटना 24 दिसम्बर 2022 की है। विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह यादव ने बताया कि पम्प हाउस निवासी प्रार्थी एक कम्पनी में हाउस कीपर का तथा उसकी पत्नी स्कूल में आया का काम करती थी। उसके पुत्र-पुत्री में पुत्री कक्षा बारहवीं पास की थी जो घर में रहकर मेडिकल प्रवेश की तैयारी कर रही थी। लड़की हायर सेकेण्डरी स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई की थी तथा सृष्टि बाबा बस से प्रतिदिन आना-जाना करती थी। इसी दौरान बस के कण्डक्टर सहबान खान निवासी भड़िया बगीचा जिला जशपुर से लड़की की जान-पहचान हो गई थी व आपस में मोबाईल से बातचीत करते थे।घटना से 1 माह पूर्व प्रार्थी को उसकी पत्नी ने बताया था कि सहबान खान उसकी लड़की को किसी अन्य लड़के आशिष केरकेट्टा निवासी दर्रापारा पत्थलगांव से बात करती है, कहकर लड़की को अलग-अलग मोबाईल नंबरों से फोन कर गाली-गलौच, झगड़ा विवाद करता है तथा आशिष केरकेट्टा और उसकी बेटी का मर्डर कर देगा बोलता है। घटना दिनाँक 24 दिसम्बर 2022 को सुबह सब अपने काम पर चले गए थे, घर में पीड़िता अकेली थी। दोपहर 12:32 बजे पुत्र ने फोन कर पिता को बताया कि मम्मी को लेकर जल्दी घर आ जाओ, तब वह घर आया तो देखा पुत्री जमीन पर चित हालत में पड़ी थी, उसके मुंह व नाक से खून निकला था, सीने के पास कपड़े में भी खून लगा था। लड़की के चेहरा, गर्दन, हाथ एवं सीना में कई जगह नुकीले सूजानुमा औजार से मारने का चोट का निशान दिख रहा था। मुंह के ऊपर तकिया था, जमीन में खून गिरा था, दीवान ऊपर किसी लड़का का शर्ट, ईयरफोन एवं एक कण्डोम का पैकेट पड़ा था। जमीन में एक नुकीला सूजानुमा लोहे का औजार, खून से सना 2 नग काला रंग का लेदर जूता तथा दीवान किनारे एक थैला में एक खाली पानी बाटल, 3 नग नया पेचकस और 1 सूजा, 3 टेबलेट तथा रेजर पत्ती और पुराना कपड़ा रखा पड़ा था। बिस्तर में पड़े शर्ट के पाकिट में शहबान खान के नाम का हवाई जहाज एवं बस का टिकट रखा हुआ मिला। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रकरण विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 कोरबा (पीठासीन न्यायाधीश- (जयदीप गर्ग) ने मुख्य आरोपी सहबान खान को बलात्संग एवं हत्या में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 302 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2) (डब्ल्यू) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध पाया। सहबान खान को आजीवन सश्रम कारावास एवं तीनों धाराओं में 25-25 हजार कुल 75 हजार रूपये का जुर्माना की सजा से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि का भुगतान न करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अन्य आरोपी तबरेज खान उर्फ छोटू पिता अयुब खान, 24 वर्ष, निवासी लरंगा, थाना सन्ना, जिला जशपुर, वर्तमान पता- अम्बिकापुर जिला- सरगुजा को मेमोरंडम कथन के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य अभिलेख नहीं होने से उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया गया है।