कोरबा। मोबाइल के लेन-देन के विवाद पर शहर के भैंस खटाल क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में आरोपी 2 दोस्तों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। घटना सवा 2 साल पहले 15 अक्टूबर 2023 की देर रात सीएसईबी चौकी अंतर्गत ढोढ़ीपारा वार्ड के भैंस खटाल क्षेत्र में हुई थी, जहां मोहल्ले का शुभम साहू उर्फ सूरजभान (25) दवाई लेने मेडिकल स्टोर जा रहा था। इस दौरान ढोढ़ीपारा में रहने वाले उसके दो दोस्त रिक्की यादव और प्रभाकर उसे अपने साथ पास के नहर पुल की ओर ले गए थे। यहां मोबाइल लेन-देन की बात पर उनके बीच झगड़ा हुआ। रिक्की और प्रभाकर ने अपने पास रखे चाकू से शुभम पर ताबड़तोड़ हमला किया और भाग निकले थे। देर रात रिक्की ने शुभम के जीजा दीनदयाल साहू को फोन कर कहा कि शुभम की हत्या कर दी, आकर नहर किनारे देख लो, जहां पहुंचने पर वहां शुभम खून से लथपथ पड़ा था। उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। हत्या के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही थी। करीब सवा 2 साल बाद फैसला आया। आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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