Wednesday, February 18, 2026

सरपंच व उप अभियंताओं से वसूली का आदेश

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सरपंच व उप अभियंताओं से वसूली का आदेश

कोरबा। जनपद पंचायत पाली अंतर्गत ग्राम पंचायत पोलमी में तत्कालीन सरपंच एवं दो उप अभियंता के द्वारा मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत 4 सीसी रोड निर्माण में 2 लाख 60 हजार 893 रुपये से अधिक का भुगतान किए जाने पर संबंधितों से उक्त राशि वसूली किए जाने का आदेश न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी, पाली ने पारित किया है।
ग्राम पंचायत पोलमी में वर्ष 2016 में तत्कालीन सरपंच रामकुमार नेटी के द्वारा मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना अंतर्गत 4 सीसी रोड निर्माण में 2 लाख 60 हजार 893 रुपये से अधिक भुगतान किए जाने पर वसूली की कार्यवाही हेतु प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण में श्रीमती विनीता सोनी उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग पाली के द्वारा 2 सीसी रोड निर्माण कार्य का ज्यादा मूल्यांकन एवँ अधिक भुगतान करने पर उनके विरुद्ध 73936 रुपये की राशि वसूली हेतु आदेश पारित किया गया है। शाहनवाज खान, उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग पाली के द्वारा 2 सीसी रोड निर्माण कार्य में ज्यादा मूल्यांकन करने एवं ज्यादा भुगतान करने पर उनके विरुद्ध 56,511 रुपये की वसूली का आदेश पारित किया गया है। तत्कालीन सरपंच रामकुमार नेटी के द्वारा 4 सीसी रोड निर्माण कार्य में 2 लाख 60 हजार 893 रुपये से अधिक भुगतान किए जाने पर श्री नेटी के विरुद्ध 1 लाख 30 हजार 447 रुपये की वसूली का आदेश पारित किया गया है।

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