Wednesday, February 4, 2026

हत्या का प्रयास करने वाले को चार साल का कारावास, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने दिया फैसला

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कोरबा। जमीन पर कब्जे को लेकर उपजे विवाद में युवक ने ग्रामीण पर टंगिया से प्राणघातक हमला कर दिया। हमले में ग्रामीण को गंभीर चोटें आई। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा के तहत कार्रवाई की। मामले में दोषसिद्ध होने पर दोषी को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा के न्यायालय ने दिया है।अतिरिक्त लोक अभियोजक कटघोरा संजय जायसवाल के मुताबिक घटना चैतमा पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम बाइसेमर के घटित हुई थी। यहां रहने वाले योगेश यादव 33 वर्ष का जमीन विवाद गांव के ही राजेश यादव के साथ चला आ रहा था। योगेश ने अपनी जमीन पर कब्जा करने की बात कहते हुए राजेश यादव पर टंगिया से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में गंभीर राजेश को इलाज के लिए अस्पताल दाखिल कराया गया। मामले की सूचना राजकुमार यादव ने पुलिस चौकी पहुंचकर की। पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत जुर्म पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा मधु तिवारी के न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य व सबूत पेश किया गया। जिससे आरोपी के खिलाफ दोषसिद्ध हो गया। कोर्ट ने दोषी को चार साल सश्रम कारावास व एक हजार अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नही करने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।

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