बांकी मोंगरा। थाना बांकी मोंगरा पुलिस ने मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में एक विधि से संघर्षरत बालक को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान पर्याप्त अपराध साक्ष्य मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी अजय सिदार, निवासी चाकाबुड़ा, ने 10 सितंबर 2026 को थाना बांकी मोंगरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक 9 सितंबर की सुबह करीब 4 बजे उसने गांव की दुकान के पुराने घर में कुछ लोगों को चोरी करते देखा था और इसकी जानकारी दुकान मालिक को दी थी।
शिकायत के अनुसार उसी दिन रात करीब 9 बजे तालाब के पास कन्हैया अगरिया, बिज्जू, सोनू अगरिया और एक विधि से संघर्षरत बालक प्रार्थी के पास पहुंचे। आरोप है कि चोरी की जानकारी दुकान मालिक को देने की बात को लेकर चारों ने गाली-गलौज करते हुए प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के व लात से मारपीट की। प्रार्थी का गला दबाने तथा सिर पर वार करने का भी आरोप है, जिससे उसके सिर में चोट आई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले एवं नगर पुलिस अधीक्षक दर्री विमल पाठक के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक सत्यम साहू के नेतृत्व में विवेचना की गई।
विवेचना के दौरान पर्याप्त अपराध साक्ष्य पाए जाने पर कन्हैया लाल अगरिया उर्फ कन्हा (19 वर्ष), विजय कुमार अगरिया उर्फ बिज्जू (20 वर्ष), राहुल सिंह अगरिया उर्फ सोनू (20 वर्ष) तथा एक विधि से संघर्षरत बालक, सभी निवासी चाकाबुड़ा, सलिहापारा, थाना बांकी मोंगरा, के खिलाफ कार्रवाई की गई।
पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 176/2026, धारा 296, 115(2), 351(3), 3(5), 109(1) बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
![]()
































