कोरबा। गैर युवक से संबंध रखने की बात को लेकर प्रेमिका से हुए विवाद में प्रेमी ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस जांच में आरोपी तक पहुंची। करीब दो साल चली सुनवाई के बाद तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे के न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक राजेंद्र साहू के मुताबिक घटना 25 नवंबर 2024 की दोपहर करीब 3.20 बजे उरगा थाना क्षेत्र के सिलयारी भांठा में हुई थी। यहां रहने वाली पूजा पटेल और सक्ती जिले के ग्राम आमापाली ऊपरपारा निवासी पिंटू उर्फ लोकेश उर्फ लोकेश्वर पटेल एक-दूसरे को पसंद करते थे। दोनों के विवाह को लेकर परिवारों के बीच बातचीत भी चल रही थी। घटना वाले दिन पिंटू पूजा से मिलने उसके घर पहुंचा था। दोनों के बीच बातचीत के दौरान पिंटू ने पूजा को किसी अन्य युवक से संबंध नहीं रखने की समझाइश दी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर पिंटू ने तैश में आकर गमछे से पूजा का गला और नाक दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटे जाने की पुष्टि होने पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें हत्या की वारदात सामने आई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे के न्यायालय में हुई। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने पिंटू उर्फ लोकेश उर्फ लोकेश्वर पटेल को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया।
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