कोरबा। गणेश विसर्जन एवं आगामी आयोजनों के मद्देनजर ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कोरबा पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। मानिकपुर पुलिस सहायता केंद्र क्षेत्र के सीएमपीडीआई कॉलोनी में नियमों के विपरीत डीजे बजाना संचालक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीजे उपकरणों सहित उन्हें परिवहन करने वाले पिकअप वाहन को जब्त कर लिया।
पुलिस के अनुसार, डीजे संचालकों की पूर्व में बैठक लेकर उन्हें ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन, निर्धारित ध्वनि सीमा और समय-सीमा का पालन करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद सीएमपीडीआई कॉलोनी में नियमों के विपरीत डीजे संचालन पाए जाने पर बाकीमोंगरा निवासी नेम प्रकाश साहू के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम की धारा 5 एवं 15 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 04 डीजे बॉक्स, 04 बेस बॉक्स, 03 एम्प्लीफायर, 02 स्टेबलाइजर, 01 डीजे मिक्सर, 04 लाइट और 04 एमआई बार सहित अन्य डीजे सामग्री जब्त की। इसके अलावा उपकरणों के परिवहन में प्रयुक्त पिकअप वाहन क्रमांक सीजी-12-बीएफ-9366 को भी जब्त किया गया है। जब्त उपकरणों और वाहन को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
नियम तोडऩे वालों पर आगे भी होगी कार्रवाई
कोरबा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों तथा नॉइज़ पोल्लुशन (रेगुलेशन एंड कण्ट्रोल) रूल्स, 2000 का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। पुलिस ने डीजे संचालकों, वाहन मालिकों और आयोजन समितियों से निर्धारित अनुमति, ध्वनि सीमा एवं समय-सीमा का पालन करने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
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