कोरबा। सराफा कारोबारी की हत्या और चोरी के हाई प्रोफाइल मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गरिमा शर्मा के न्यायालय में करीब डेढ़ साल तक सुनवाई के बाद आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्र कैद व अर्थदंड से दंडित किया है। दोषियों को अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतनी होगी। घटना कोतवाली अन्तर्गत लालूराम कॉलोनी में 5 जनवरी 2025 की रात घटित हुई थी। दरअसल कॉलोनी में सराफा कारोबारी गोपाल राय सोनी अपनी अस्वस्थ पत्नी के साथ निवास करते थे। वे घटना के दिन देर शाम घर पहुंचे, जबकि उनका पुत्र ज्वेलरी शॉप में था। वह ज्वेलरी शॉप को बंद कर घर पहुंचा तो सराफा कारोबारी की खून से लथपथ लाश मिली। उनके घर से सूटकेस व मृतक का मोबाइल गायब था। इसके अलावा बदमाश के्रटा कार क्रमांक जेएच 01 सीसी 4455 को लेकर फरार हो चुके थे। सराफा कारोबारी के कत्ल व चोरी की खबर मिलते ही शहर में सनसनी फैल गई। यह खबर मिलते ही तमाम कारोबारियों के अलावा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी भी मौके पर पहुंच गए। तत्कालीन आईजी डॉ. संजीव शुक्ला के पर्यावेक्षण में पुलिस अधीक्षक ने जांच के लिए टीम गठित कर दिया। तत्कालीन कोरबा सीएसपी भूषण एक्का के नेतृत्व में गठित टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। टीम ने करीब 360 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले, जिससे अहम सुराग हाथ लगा। आरोपियों ने महज 19 मिनट के भीतर वारदात को अंजाम दिया था। वे कार को बालको चेकपोस्ट के समीप लावारिस हालत में छोड़कर फरार हुए थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने आकाश गोस्वामी व मोहन मिंज को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सराफा कारोबारी का पुराना ड्राइवर व आकाश का बड़ा भाई सूरज गोस्वामी को मुंबई से दबोचा गया। पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गरिमा शर्मा के न्यायालय में चल रही थी। इस दौरान शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक टीकम साव ने पैरवी की। उन्होंने प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य और सबूत पेश किया। इसके अलावा पुलिस की बेहतर विवचेना से तीनों आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने दोषी आकाश पुरी, सूरज पुरी व मोहन मिंज को उम्रकैद के अलावा अर्थदंड से दंडित किया है। उन्हें अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
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