कोरबा। आम नागरिकों को राशनकार्ड संबंधी सेवाएं अधिक सुगम व सुलभ बनाने की दिशा में राज्य शासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। छत्तीसगढ़ खाद्य व पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 तथा छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम, 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत अब नवीन राशनकार्ड जारी करने, राशनकार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने तथा अपात्र या पृथक हुए सदस्यों का नाम विलोपित करने की सुविधा सेवा सेतु पोर्टल (ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल) के माध्यम से जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) व लोक सेवा केंद्रों पर उपलब्ध करा दी गई है। इस व्यवस्था के लागू होने से अब नागरिकों को राशनकार्ड संबंधी सेवाओं के लिए स्थानीय निकायों के साथ-साथ अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर भी आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। नई व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिए जिला प्रशासन के ई-गवर्नेंस विभाग के तत्वावधान में 13 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी लोक सेवा केंद्र संचालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में ई-गवर्नेंस की तकनीकी टीम द्वारा सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से राशनकार्ड संबंधी आवेदनों के ऑनलाइन निराकरण की चरणबद्ध प्रक्रिया की जानकारी दी गई। वहीं जिला खाद्य विभाग के अधिकारियों ने राशनकार्ड की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, सेवा शुल्क तथा छत्तीसगढ़ खाद्य व पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 और राशनकार्ड नियम 2012 के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। आवेदन के साथ परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, वयस्क सदस्यों के मतदाता परिचय-पत्र, परिवार के मुखिया का बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो तथा अंत्योदय अथवा प्राथमिकता श्रेणी में पात्रता संबंधी सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। राशनकार्ड से संबंधित नवीन कार्ड जारी करने, सदस्य का नाम जोड़ने अथवा विलोपित करने की प्रत्येक सेवा के लिए राज्य शासन द्वारा 30 रुपए का निर्धारित शुल्क तय किया गया है। सामान्य एपीएल राशनकार्ड के लिए 10 रुपए का पृथक बैंक चालान भी संलग्न करना होगा। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशनकार्ड अधिकतम 30 दिवस के भीतर जारी कर संबंधित कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
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