कोरबा। जिला व जनपद कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। जिसे लेकर छत्तीसगढ़ जिला-जनपद पंचायत कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया है। साथ ही मांगों को लेकर शहर के टीपी नगर स्थित होटल में संघ के पदाधिकारियो की बैठक आयोजित हुई। जिसमें विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाए गए छत्तीसगढ़ पंचायत नियम में बनाए गए प्रावधान के अनुसार जिला व जनपद पंचायतों में कर्मचारियों की नियुक्ति गठित समिति के माध्यम से की जाती है। पंचायत राज अधिनियम में कर्मियों को वेतन, भत्ते, पेंशन व सेवानिवृत्ति के लाभ दिए जाने का भी प्रावधान भी उल्लेखित है। शासन स्तर से स्पष्ट आदेश नहीं होने के कारण कर्मचरी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ पाने से वंचित हैं। जिसके कारण उन्हें आजीविका में भारी कठिनाई होती है। प्रदेश के 27 जिलों व 146 जनपद पंचायतों में लगभग 650 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। सन 1981 से 1989 के मध्यम जनपद सभा व जनपद पंचायतों में पदस्थ कर्मचारी आयुर्वेदिक डॉक्टर, कम्पाउंडर, वाटरमेन, टाइमकीपर व शिक्षकों का संविलियन शासकीय विभागों में किया जा चुका है। किन्तु आज तक कार्यरत लिपिकों व भृत्यों का संविलियन शासकीय विभागों में नहीं किया गया है और न ही पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत जिला व जनपद पंचायतों को अधिकारों के प्रायोजन के अन्तर्गत 23 से अधिक विभागों के कार्य, योजना के सुचारू संचालन की महती भूमिका दी गई है। शासकीय कर्मचारियों के अनुरूप ही मूल जिला, जनपद पंचायत के कर्मचारियों द्वारा शासन के कार्यों व योजनाओं को सफलता पूर्वक संपन्न किया जा रहा है। कार्य करने वाले शासकीय कर्मचारियों को वेतन भत्ते व पेंशन का लाभ शासकीय कर्मचारियों के अनुरूप प्राप्त नहीं होता है। कर्मियों को वेतन भत्ते आदि का भुगतान शासन स्तर से वर्ष में प्राप्त में प्राप्त होने वाले सामान्य प्रयोजन/मुद्रांक शुल्क की राशि से किया जाता है। संघ ने जिला व जनपद पंचायतों में कार्यरत लिपिक व भृत्यों को मध्यम प्रदेश शासन की भांति कोषालय से वेतन भत्ता भुगतान करते हुए सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए धारा 131 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पेंशन नियम बनाए जाने की मांग को लेकर उप मुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री विजय शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा है।
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