कोरबा। पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद पर एक युवक ने दूसरे के पेट में चाकू घोंप दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ दोषसिद्ध हो गया। मामले में दोषी को पांच साल सश्रम कारावास व दो हजार अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा के न्यायालय ने दिया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक कटघोरा संजय जायसवाल के मुताबिक घटना छुरी खुर्द में 20 नवंबर 2020 की रात करीब 9 बजे घटित हुई थी। गांव में सुनील दास महंत निवास करता है। वह घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान गांव में रहने वाला कमलेश दास महंत पहुंचा। पुरानी रंजिश के चलते कमलेश ने सुनील से गाली गलौच शुरू कर दी। उसने जान से मारने की धमकी देते हुए पेंट के जेब में रखे चाकू को निकालकर सुनील के पेट में घोंप दिया। जिससे सुनील को गंभीर चोटें आई। मामले की शिकायत पीडि़त की पत्नि उषा महंत ने थाना पहुंचकर दर्ज करायी। मामले में पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश कर दिया था। मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा मधु तिवारी के न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य व सबूत पेश किया गया। जिससे दोषसिद्ध हो गया। कोर्ट ने दोषी को पांच साल सश्रम कारावास व दो हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
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