बांकीमोंगरा/कोरबा। थाना बांकीमोंगरा पुलिस ने मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और धारदार वस्तु से हमला करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार मुख्य आरोपी हत्या जैसे गंभीर अपराध में आजीवन कारावास की सजा पा चुका है और कुछ समय पहले ही जेल से बाहर आया था।
13 जुलाई को हुई थी वारदात
पीड़ित रमेश सिंह बिंझवार (36 वर्ष) निवासी यमुनानगर कुचेना, थाना कुसमुंडा ने 15 जुलाई 2026 को बांकीमोंगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार 13 जुलाई की शाम करीब 5 बजे दो युवकों ने उनके साथ अभद्र गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्कों, लात तथा धारदार वस्तु से उन पर एवं उनके साथी शुभम पर हमला कर घायल कर दिया।
CCTV फुटेज से हुई आरोपियों की पहचान
पुलिस ने घटना स्थल के CCTV फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान की।
गिरफ्तार आरोपी हैं—
- दिव्यांशु मिश्रा (28 वर्ष), मूल निवासी इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश), वर्तमान निवासी प्रेमनगर, थाना कुसमुंडा।
- इंद्रकुमार यादव उर्फ दामू (29 वर्ष), मूल निवासी भटगांव (सारंगढ़), वर्तमान निवासी आनंदनगर, थाना कुसमुंडा।
पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल (CG 12 A 5259) भी जब्त कर ली है।
साक्ष्य छिपाने की कोशिश भी आई सामने
पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी दिव्यांशु मिश्रा की गाड़ी की चाबी छल्ला में लगा धातु का औजार (छल्ला) घटना स्थल पर गिर गया था। सह-आरोपी इंद्रकुमार यादव ने उसे उठाकर छिपा दिया। इस आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 238 (साक्ष्य छिपाने/विलुप्त करने) भी प्रकरण में जोड़ दी।
मुख्य आरोपी का आपराधिक इतिहास चौंकाने वाला
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि दिव्यांशु मिश्रा के खिलाफ थाना कुसमुंडा में हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा सहित कई गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वह हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पा चुका था और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपील के दौरान मई 2026 में जेल से बाहर आया था।
सह-आरोपी इंद्रकुमार यादव के खिलाफ भी थाना कुसमुंडा में पूर्व से आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो न्यायालय में विचाराधीन बताए गए हैं।
इन धाराओं के तहत हुई कार्रवाई
बांकीमोंगरा पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(3), 118(1), 3(5) एवं 238 के तहत अपराध दर्ज कर 29 जुलाई 2026 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
दबंग न्यूज की अपील: कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पुलिस द्वारा अपराधियों पर की जा रही कानूनी कार्रवाई समाज में सुरक्षा और कानून के प्रति विश्वास बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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