कोरबा। जिले के शासकीय प्राथमिक शाला गंगदेई के सहायक शिक्षक रघुलाल अहीर को गंभीर आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कटघोरा द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में अहीर पर विद्यालय समय में नशे की स्थिति में उपस्थित रहने, उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर नहीं करने और विद्यार्थियों के शैक्षणिक कार्य करने में बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि अहीर ने प्रधान पाठक पर दबाव डालने, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक जानकारी फैलाने तथा बिना सूचना के विद्यालय में अनुपस्थित रहने जैसी कई अनुशासनहीनताएं की हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि ये सभी कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन करते हैं और इनसे गंभीर कदाचार की स्थिति उत्पन्न होती है। इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अहीर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान अहीर का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कटघोरा होगा और उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी से पहले अनुमति लेनी होगी। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
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