कोरबा। पति-पत्नी के बीच मछली पकड़ते समय विवाद हो गया। पति ने तैश में आकर डंडे से पत्नी की पिटाई कर दी। घटना के कुछ ही घंटे बाद विवाहिता की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के मामले में पति को गिरफ्तार कर लिया। मामले में करीब 4 साल तक चली सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा ने दिया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल के मुताबिक घटना 22 अप्रैल 2022 को घटित हुई थी। चैतमा पुलिस चौकी अन्तर्गत हिरवाडीह में धनीराम पंडो पत्नी समारिन बाई के साथ निवास करता था। वे दोनों मछली पकड़ने गए थे। जहां किसी बात को लेकर पत्नी पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर धनीराम ने तैश में आकर अपनी पत्नी की डंडे से पिटाई कर दी। उसकी पिटाई से विवाहिता को चोटें आई थी। जिसके चलते उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने हत्या का अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा मधु तिवारी के न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य व सबूत पेश किया गया। विवचेना अधिकारी एनपी लहरे ने अहम तथ्य व सबूत प्रस्तुत किए थे। जिससे आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया। न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास के अलावा अर्थदंड से दंडित किया है।
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