कोरबा। अतिरिक्त लोक अभियोजक कटघोरा संजय जायसवाल के मुताबिक 25 अगस्त 2025 को बांगो थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ की घटना घटित हुई थी। साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाकर कपड़ा बेचने वाली पीड़िता के पति के बुलाने पर उसका दोस्त बबलू खान रात 8 बजे घर आया था। रात करीब 10.30 बजे खाना खाकर घर के सभी सदस्य सोने चले गए। पीड़िता भी अपने बच्चे के साथ सोयी थी। इसी दौरान बबलू ने पीड़िता से छेड़छाड़ शुरू कर दी। जिसकी जानकारी पीड़िता ने परिजनों को दी। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की। मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मधु तिवारी के न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान पर्याप्त साक्ष्य व सबुत पेश करने पर आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने दोषी को एक साल सश्रम कारावास व दो हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
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